राहुल गांधी हेट स्पीच मामले में नहीं हुए पटना कोर्ट में पेश, 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
हेट स्पीच मामले में आरोपित कांग्रेस के निलंबित सांसद राहुल गांधी बुधवार को पटना कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचे. इनके वकील ने पटना के एमपी- एमलए कोर्ट में इस मामले में कोर्ट से अगली तारीख मांगी है. वहीं, सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सशरीर बुलाया था.
पटना. हेट स्पीच मामले में आरोपित कांग्रेस के निलंबित सांसद राहुल गांधी बुधवार को पटना कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचे. इनके वकील ने पटना के एमपी- एमलए कोर्ट में इस मामले में कोर्ट से अगली तारीख मांगी है. वहीं, सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सशरीर बुलाया था. इसके बाद भी वो नहीं आये. इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है. इस मामले के अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी.
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
दरअसल, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने 2019 में ही राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला दर्ज कराया था. इसको लेकर अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समन जारी किया था. इसके बाद आज राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे और उनके वकील ने कोर्ट से इस मामले में सुनवाई को लेकर कोर्ट से अगली तारीख की मांग किया है.
सुशील मोदी ने लगाया है आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर कहकर अपमानित किया था. फिर केस में कांग्रेस नेता ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत मिल गयी. बिहार से मामले में पांच गवाह हैं, जिनमें एक नाम सुशील कुमार मोदी का भी शामिल हैं. सुशील मोदी अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे.
सूरत कोर्ट दे चुका है सजा
कुछ ऐसे ही मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई. इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई थी. यह मामला गुजरात के बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया था. इसके साथ ही पूर्णेश मोदी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था. जिसके बाद अब बिहार में सुशील मोदी की शिकायत पर आज सुनवाई होनी है.