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बिहार में पत्थरबाजों पर सख्त हुआ रेलवे, लोगों को जागरूक करने के साथ अब मुखिया पर होगी कार्रवाई

रेलवे ट्रैक के पास पत्थर फेंकना, ट्रेन के कोच में इंजनों पर पत्थर मारना, रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव के लोगों इसके लिए हमेशा आरपीएफ के तरफ से जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद ट्रेनों पर पत्थर मारना बंद नहीं हो पा रहा है.

नवादा नगर. देश में पिछले कुछ समय से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई है. इससे निपटना रेल प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं. नवादा जिले में रेलवे ट्रैक के पास पत्थर फेंकना, ट्रेन के कोच में इंजनों पर पत्थर मारना, रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव के लोगों इसके लिए हमेशा आरपीएफ के तरफ से जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद ट्रेनों पर पत्थर मारना बंद नहीं हो पा रहा है. इसे लेकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को और लोको पायलट को खौफ से गुजरना पड़ता है.

मालगाड़ी इंजन पर पत्थरबाजी

मंगलवार को संध्या 7 बजे गया से क्यूल जा रही मालगाड़ी इंजन पर पत्थरबाजी कर दिया इसके चलते लोको पायलट बाल बाल बच गए. इस मालगाड़ी के इंजन का नंबर ए जेड ए यह घटना नवादा से वारसलीगंज के बीच घटी. जिस जगह पर घटना घटी स्थान आंती पंचायत में पडती है. क्यूल पहुंचकर लोको पायलट ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है. इसी को लेकर आरपीएफ नवादा के एएसआई जीबलाल और इंटेलीजेंस ब्रांच किऊल के अवर अधिकारी अशोक यादव आंती और रतनपुरा गांव पहुंचे.

चलता है जागरूकता कार्यक्रम

एएसआई जीबलाल और इंटेलीजेंस ब्रांच किऊल के अवर अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि आए दिनों इस रेलखंड पर पत्थरबाजी की वारदातें होने की खबर आते रहती है इसको लेकर आरपीएफ के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इन लोगों ने आज आंती के मुखिया जितेंद्र कुमार, सरपंच सुनील सिंह, वार्ड सदस्य उमेश कुशवाहा, रतनपुरा गांव के वार्ड सदस्य बबलू सिंह से मुलाकात की और पत्थर चलाने वाले को रोकने के लिए एवं इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वय किया. उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या ए जेड ए इंजन पर 18 जुलाई को समय संध्या 7 बजे इसी गांव के लोग में से किसी ने पत्थर मारा है.

रेल प्रशासन का कड़ा रुख

अशोक यादव ने बताया कि यदि ऐसी घटना को आप लोग नहीं रोकेंगे तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि प्रतिनिधि पर भी करवाई की जाएगी. अब इस पर रेल प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव के मुखिया सरपंच और बुद्धिजीवियों तो यह जिम्मेदारी सौंप रही है. जिस गांव के पास पत्थरबाजी होती है उस गांव के प्रतिनिधि पर कार्रवाई की जाएगी इसके बाद इन्होंने गांव में ग्रामीणों को जागरूक किया गया और बताया गया कि रेल लाइन से छेड़छाड़ करना ,ट्रेन पर पत्थर मारना, सिग्नल से छेड़छाड़ करना, रेलवे ट्रैक को पार करना सभी कानूनन अपराध है. ऐसा करते हुए यदि कोई पकडा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीवान में पहले से चल रहा है जागरुकता अभियान

पत्थरबाजी पर रोक लगाने के लिए रेल प्रशासन ने एक तरकीब निकाला है. पत्थरबाजी की घटना को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल अब जागरुकता अभियान चला रहा हैं. लोगों को ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने से होने वाले नुकसान और क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचने की जानकारी दी जा रही है. यह अभियान विभाग के बड़े अधिकारियों से मिले निर्देशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है. बिहार के सीवान में ट्रेनों पर पत्थरबाजी नहीं करने को लेकर आरपीएफ स्कूली बच्चों के साथ आमलोगों के बीच जागरुकता अभियान चल रहा है.

पत्थरबाजी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया

जागरूक अभियान के तहत सीवान जिले के अलग-अलग गांवों एवं स्कूलों में जाकर आरपीएफ के अधिकारी बच्चों एवं लोगों को जागरूक कर रहे हैं. मुख्यतः यह अभियान क्षेत्राधिकार अंतर्गत रेलवे लाइन के किनारे स्थित गांव और स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. पत्थरबाजी करने से होने वाले नुकसान के संदर्भ में भी जानकारी दी जा रही है. वहीं पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई से भी अवगत कराया जा रहा है.

पत्थरबाजी से राष्ट्रीय संपत्ति को होता है नुकसान

पत्थरबाजी से न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है बल्कि रेल यात्रियों को भी नुकसान होता है. पत्थरबाजी से सिर्फ नुकसान ही नहीं लोगों की जान भी चली जाती है. ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है. पत्थरबाजी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए. सरकारी संपत्ति हम सभी की होती है और हम सभी इसका उपयोग करते हैं और सुरक्षा करना हम सभी का दायित्व है.

स्कूली बच्चों को किया जागरूक

सीवान जिले में 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों और सार्वजानिक स्थलों पर पत्थरबाजी नहीं करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया गई जो आगे भी चलेगा. उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान में बच्चों एवं लोगों को ट्रेन पर पत्थर न मारने, चेन पुलिंग नहीं करने, बंद रेल फाटक को पार नहीं करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर नहीं रखने आदि के संबंध में जागरूक किया गया. उन्होंने आगे बताया कि ऐसा करने पर आरपीएफ रेलवे एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया जा सकता है और जुर्माना वसूला जा सकता है.

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