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रईस खान का सिवान कोर्ट में सरेंडर, सिपाही वाल्मीकि यादव हत्याकांड में पुलिस को थी तलाश

पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के धुर-विरोधी रहे रईस खान ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. रईस खान सिपाही वाल्मीकि यादव की हत्याकांड में नामजद आरोपी है. पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी.

सिवान. पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के धुर-विरोधी रहे रईस खान ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. रईस खान सिपाही वाल्मीकि यादव की हत्याकांड में नामजद आरोपी है. पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी. वो अब तक फरार चल रहा था. आज अपने वकील के साथ स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में रईस खान ने सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने रईस खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया.

सिपाही की हत्या का है आरोप

रईस खान पर आरोप है कि बीते सात सितंबर माह में गश्ती में निकली सिसवन थाना पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की. इस क्रम में गोली लगने से सिसवन थाना में पदस्थापित सिपाही बाल्मीकि यादव की मौत हो गयी थी. इसके बाद 222/22 केस कांड दर्ज किया गया था. उसमें आफताब, अभय यादव, वीरेंद्र राम के साथ रईस खान को नामजद आरोपी बनाया गया था. इस मामलें में आफताब, अभय यादव, वीरेंद्र राम ने पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं. रईस खान अब तक फरार था. पुलिस ने उसके घर कुर्की के लिए इश्तेहार भी चिपकाया था.

कोर्ट से भी नहीं मिली राहत 

सिपाही हत्याकांड में फरार चल रहा रईस खान ने सीवान न्यायालय से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद हाई कोर्ट में अपने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट से जमानत अर्जी रद्द होने के बाद आखिरकार शुक्रवार को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. रईस खान ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कर मुझे परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद मैंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. सिपाही हत्याकांड में पुलिस ने मुझे मुख्य आरोपी बनाकर फंसाया है.

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