Bihar News: व्यवहार न्यायालय अररिया के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय की अदालत ने शुक्रवार को 12 वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कर उसकी हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर फारबिसगंज के मिर्जापुर धत्ता टोला के रहने वाले किसन लाल दास के 19 वर्षीय पुत्र अमर कुमार को जब तक जीवन समाप्त न हो, तब तक फांसी पर लटकाये रखने की सजा सुनाई गयी है.
यह आदेश स्पेशल पोक्सो 46/2019 में सुनाया गया है. इसके अलावा न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने डीएलएसए को आदेशित किया है कि बच्ची की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड के जरिये दो लाख रुपये दिया जाये. सरकार की ओर से पोक्सो के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने पत्रकारों को बताया कि घटना 5-6 अगस्त 2019 के बीच की है. आरोपी अन्य नामजद लोगों के साथ षड्यंत्र कर विषहरी मेला में सूचिका की नतनी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दिया गया था.
आरोपित की शिनाख्त घटनास्थल पर छुटे हुए चप्पल से खोजी कुत्ता द्वारा सूंघ कर की गयी थी. गिरफ्तारी के समय घर की तलाशी लेने पर आरोपित का जिंस पेंट आदि में कीचड़ लगा पाया गया था. घटना को लेकर बच्ची की नानी द्वारा फारबिसगंज सिमराहा थाना कांड संख्या 758/2019 अज्ञातों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था. न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था.
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने बच्ची के साथ किये गये जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने आरोपी को जघन्य अपराध करने के लिए फांसी की सजा देते हुए बच्ची की मां को दो लाख रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया.
Posted by: Radheshyam Kushwaha