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बिहार में पूर्व मंत्री और सांसद के रिश्तेदार ने भाई और भतीजी को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर

घटना शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के माधोपुर छाता गांव की है. यहां बुधवार सुबह सुबह भूमि विवाद को लेकर पूर्व मंत्री और सांसद के रिश्तेदार ने अपने ही भाई और भतीजी को गोली मार दी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2023 4:26 PM

शिवहर. बिहार के शिवहर में एक बड़ी वारदात सामने आयी है. यहां पूर्व मंत्री और सांसद के रिश्तेदार ने अपने भाई और भतीजी को गोली मार दी है. घटना शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के माधोपुर छाता गांव की है. यहां बुधवार सुबह सुबह भूमि विवाद को लेकर पूर्व मंत्री और सांसद के रिश्तेदार ने अपने ही भाई और भतीजी को गोली मार दी. इस घटना में घायल भाई विमल किशोर सिंह (55 वर्ष) व उसकी पुत्री दिव्या कुमारी (28 वर्ष) घायल हुई हैं. दोनों को सुबह पांच बजे शिवहर शहर स्थित सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में दोनों को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत बेहद गंभीर है.

विवादित जमीन पर सड़क बनाने को लेकर हुई फायरिंग

घटना के संबंध में कहा जाता है कि नवल किशोर और विमल किशोर पूर्व सांसद के साले विश्वनाथ सिंह के पुत्र हैं. इस घटना में घायल युवती की शादी अगले महीने के 15 तारीख को होनी है. इससे पहले ही जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने उसे गोली मार दी है. इस घटना की वजह बारातियों के लिए विवादित जमीन पर रास्ता बनाना बताया जा रहा है. इसी विवाद में नवल किशोर सिंह ने लाइसेंसी हथियार से भाई विमल किशोर सिंह को गोली मार दी. पिता को बचाने आयी बेटी दिव्या कुमारी को भी गोली मार दी.

लाइसेंसी हथियार और कार जब्त

गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी पिता-पुत्री को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया. वहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित नवल किशोर सिंह, उसकी पत्नी नयन कुमारी व पुत्र प्रतीक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही नवल किशोर सिंह की लाइसेंसी हथियार और कार जब्त कर ली गयी है. एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने बताया कि भूमि विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है. घटना में शामिल परिवार पूर्व सांसद सीताराम सिंह के ससुराल और पूर्व मंत्री राणा रणधीर के ननिहाल के हैं. एसपी अनंत कुमार राय ने बताया कि आरोपित के हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

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