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शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर लग गयी रोक

भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दुराचार के एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह राहत दी है.

पटना. भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दुराचार के एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह राहत दी है. उच्चतम न्यायालय ने दुराचार का आरोप लगाने वाली शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने महिला को भी जारी किया नोटिस 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही सितंबर के तीसरे हफ्ते तक इस पर जवाब मांगा है. शाहनवाज हुसैन पर 2018 में एक महिला ने कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कथित रेप के इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ सभी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था FIR का आदेश 

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि पहली नजर में इस मामले पर विचार की करने की आवश्यकता है. हम इस मामले में कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी कर रहे हैं.

चार साल पुराना मामला

2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दिल्ली के छतरपुर फॉर्म हाउस में दुराचार किया. वहीं इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. हालांकि उस समय भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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