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बिहार में टैक्स डिफॉल्टर को राहत, एकमुश्त राशि जमा कर पायें अर्थदंड में छूट, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

बकाया देय पथ कर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट दी जायेगी. यह योजना शुरू हो गयी है. योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है. योजना का लाभ सात फरवरी, 2024 तक उठा सकते हैं.

By Ashish Jha | September 14, 2023 6:39 AM

पटना. टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने एक सुनहरा मौका दिया है. बकाया देय पथ कर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट दी जायेगी. यह योजना शुरू हो गयी है. योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है. योजना का लाभ सात फरवरी, 2024 तक उठा सकते हैं. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित, अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं. इसको लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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समय पर राशि जमा नहीं करने से हुए टैक्स डिफाल्टर

सचिव ने कहा कि परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर-टेलर, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के मालिक अनेकों कारणों से समय पर टैक्स डिफॉल्टर हो गये. समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं. वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से दूना अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.

एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा

जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष देय कर, अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी.वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें देय मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी.

अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति

टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें देय मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित हैं, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी.

नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस

वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राषि भी माफ कर दी जायेगी.

बिहार में 4 लाख से अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहन

बिहार में कुल लगभग 4 लाख से अधिक निजी एवं व्यावसायिक वाहन के मालिक टैक्स डिफॉल्टर है. टैक्स जमा नहीं करने वाले निजी एवं व्यवसायिक वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी. जिन वाहन मालिकों ने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है वैसे वाहनों को परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर घोषित किया है. सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर पटना में हैं. पटना में 1 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाहन के टैक्स नहीं चुकाये हैं. अकेले पटना में टैक्स डिफॉल्टर पर 116 करोड़ रुपये टैक्स एवं अर्थदंड बकाया है.

900 करोड़ रुपये टैक्स एवं अर्थदंड का बकाया

भारतीय कानून के तहत मोटर वाहनों का ससमय कर जमा करना अनिवार्य है. वाहनों के कर बकाया होने की स्थिति में कर के अतिरिक्त 200 प्रतिशत तक अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है. जिलावार टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है. यहां 65 हजार 452 टैक्स डिफॉल्टर हैं जबकि तीसरे स्थान पर पूर्णिया है, जहां टैक्स डिफॉल्टरों की संख्या 26512 है. इसके बाद भागलपुर, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, छपरा, नालंदा, रोहतास आदि जिले आते हैं. पूरे राज्य में लगभग 900 करोड़ रुपये टैक्स एवं अर्थदंड का बकाया है.

वसूली के लिए कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग

डिफॉल्टर वाहनों का कर एवं अर्थदंड नहीं जमा करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी. राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहनों से कर एवं अर्थदंड की वसूली के लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा. टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर वाहन मालिक के विरुद्ध निलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी एवं आवश्यक हुई तो वाहन को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा.

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