RERA: बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स व अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामलों में से 81 पर अंतिम फैसला सुना दिया है. रेरा चेयरमैन नवीन कुमार वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा और सदस्य नूपुर बनर्जी की अलग-अलग बेंच ने एक हफ्ते में इन मामलों का निबटारा करते हुए कंपनी को पीड़ित ग्राहकों की राशि 60 दिनों में लौटाने का आदेश दिया है. सभी मामलों को मिला कर करीब सात करोड़ रुपये की मूल राशि बनती है, जो कि ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज के साथ लौटानी है.
ये सभी ग्राहक अग्रणी के तीन प्रोजेक्ट डैफोडिल्स सिटी, सूरज सुमन और इंपल्स इंक्लेव से जुड हैं. पैसा नहीं लौटाने के स्थिति में 60 दिनों के बाद ग्राहक फिर रेरा की शरण ले सकते हैं. रेरा के आदेश के मुताबिक इंपल्स इंक्लेव से जुड़े 22 मामलों में ग्राहकों को 3.13 करोड़ रुपये, डैफोडिल्स सिटी से जुड़े 21 मामलों में 1.36 करोड़ रुपये से अधिक रुपये लौटाने हैं. सबसे अधिक 38 मामले सूरज सुमन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं.
रेरा चेयरमैन की बेंच ने कहा है कि 60 दिनों में ग्राहकों को राशि नहीं लौटाने पर कंपनी पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जो लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूला जायेगा. जिन मामलों पर रेरा ने अंतिम फैसला दिया है, वे सभी मामले वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक दर्ज किये गये.
रेरा में दर्ज 80% मामले अग्रणी के खिलाफ
अग्रणी ग्रुप के खिलाफ बिहाररेरा में 1319 आवेदन दिये गये हैं, जिन पर सुनवाई चल रहीहै. यहरेरा में मिले कुल आवेदनों का करीब 80% है. इन मामलों में ग्राहकों का करीब 250- 300 करोड़ रुपये फंसे हैं.
Posted by: Radheshyam Kushwaha