पटना. कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने लिए गृह विभाग के आदेश के बाद बुधवार को पटना डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा के निर्देश जारी किये हैं. इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद शहर में कई बदलाव होंगे. ऐसे में बदलाव के अनुसार की आमलोगों को अपने काम निबटाने में सहुलित होगी…जानिये क्या होंगे बदलाव…
रात आठ बजे तक कर लें खरीददारी : जिले में सभी दुकानें शाम आठ बजे तक ही खुलेंगी. पेट्रोल पंप, बैंक, ठेला-फल सब्जी आदि की दुकानें, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित अन्य कई इसमें अपवाद रखे गये हैं. जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े वाहन, रेल या हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहन आदि की छूट रहेगी.
कार्यालयों में प्रवेश पर रोक: सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा. जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य,जलापूर्ति, सिविल डिफेंस, आपदा अादि कुछ कार्यालयों को अपवाद रखा गया है.
50 फीसदी क्षमता से होने सार्वजनिक कार्यक्रम : सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकते हैं. आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी.
ये पूरी तरह से रहेंगे बंद : सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान के अलावा सभी तरह के मेले और प्रदर्शनी.
शिक्षा: प्री से लेकर आठवीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं और कोचिंग बंद रहें. नौवीं के बाद 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोली जायेंगी.
बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य : फल एवं सब्जी की दूकानों, मंडियों में भीड़ न लगे इसे संबंधित एसडीओ सुनिश्चित करेंगे. दुकानों प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इनके काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी.
दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जायेगा. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए भी हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.