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बिहार पुलिस में रिटायर्ड सिपाही से इंस्पेक्टर तक की होगी बहाली, सरकार ने रखी ये शर्त

पुलिस मुख्यालय सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पद से रिटायर्ड कर्मियों की बहाली से संविदा के आधार पर करेगा.सरकार की इस पहल से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर किया जा सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2021 10:14 AM

पटना. राजय के पुलिस महकमे में अब अन्य विभागों की तरह ही रिटायर्ड कर्मियों की बहाली हो सकेगी. यह निर्णय राज्य सरकार ने पहले ही लिया था. बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

आदेश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पद से रिटायर्ड कर्मियों की बहाली से संविदा के आधार पर करेगा.सरकार की इस पहल से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर किया जा सकता है.

नियोजन के लिए आवेदन की मांग की जायेगी. इसमें 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2021 तक रिटायर्ड होने वाले कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर उसी पद पर बहाल किया जायेगा. इसके तहत आवेदन करनेवाले कर्मियों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

इसके साथ ही सेवा की अंतिम 10 वर्ष में उन्हें कोई बड़ी सजा और अंतिम पांच वर्ष में किसी तरह की सजा नहीं दी गयी है. यह भी बताना होगा कि वे पहले से अन्य कही नियोजित नहीं है. आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सत्र से जारी स्वास्थय प्रमाणपत्र भी लगाना आवश्यक होगा.

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