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Bihar News: 62 केस की फाइल लेकर रिटायर जमादार फरार, एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हुई प्राथमिकी

Bihar News मिठनपुरा पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गयी है. थानेदार भागीरथ प्रसाद के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि श्रीवंश झा 2018 से 2019 के बीच में मिठनपुरा थाने में तैनात थे.

By Prabhat Khabar News Desk | November 19, 2021 12:10 PM

Bihar News: मुजफ्फरपुर. रिटायरमेंट के दो साल बाद भी मिठनपुरा थाने के 62 केस की फाइल लेकर फरार जमादार श्रीवंश झा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आइजी कमजोर वर्ग के आदेश पर मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने यह कार्रवाई की है. दारोगा चंद्रकांत पासवान को केस का आइओ बनाया गया है. जमादार के केस लेकर गायब रहने के कारण एक एससी-एसटी कांड के पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल सका था.

श्रीवंश झा कटिहार जिले के फलका थाने के पोठिया ओपी क्षेत्र के रहनेवाले हैं. थानेदार का कहना है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर केस का चार्ज सौंपने के लिए पूर्व में तीन बार रिटायर्ड जमादार के घर पर पत्र भेजा गया था, लेकिन वे न तो केस का चार्ज सौंपने आये और न ही पत्र का कोई जवाब दिया. मिठनपुरा पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गयी है. थानेदार भागीरथ प्रसाद के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि श्रीवंश झा 2018 से 2019 के बीच में मिठनपुरा थाने में तैनात थे.

19 अक्तूबर केा उनका तबादला नगर थाने में हो गया. वहां से 31 दिसंबर 2019 को वे रिटायर्ड हो गये. रिटायरमेंट के बाद उनके थाने का 62 कांडों का चार्ज दिये बिना वे घर चले गये. जिन 62 कांडों का चार्ज नहीं सौंपा था, उसमें एक एससी-एसटी एक्ट का भी मामला था. उक्त कांड का आइजी कमजोर वर्ग के द्वारा लगातार प्रतिमाह समीक्षा किया जा रहा था. लेकिन, श्रीवंश झा द्वारा कांड का प्रभार नहीं सौंपने के कारण पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल सका.

इसके बाद आइजी कमजोर वर्ग ने एफआइआर करने का आदेश दिया था. एसएसपी जयंतकांत व डीएसपी रामनरेश पासवान ने भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसी आलोक में उन्होंने रिटायर्ड जमादार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. कांड का प्रभार सौंपने के लिए पांच बार भेजा गया था रिमाइंडर श्रीवंश झा को मिठनपुरा पुलिस ने दो साल में पांच बार कांड का प्रभार सौंपने के लिए रिमाइंडर भेजा था. दो बार रिश्तेदारों के माध्यम से बातचीत भी की थी. लेकिन, उन्होंने लगातार लापरवाही का परिचय देते हुए कांड का प्रभार नहीं सौंपा. जब वे फलका थानेदार के माध्यम से पुलिस टीम को उनके घर पर भेजा, तो वे स्वयं नहीं आकर अपनी बेटी को भेज दिया कि पापा घर पर नहीं हैं.

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कांड का प्रभार नहीं सौंपने पर होगी गिरफ्तारी

प्राथमिकी के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. कांड का प्रभार जल्द नहीं सौंपते हैं, तो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेकर पुलिस उसके घर पर छापेमारी करेगी. इसके बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा. श्रीवंश झा पर आइपीसी की धारा 409, 201 आर एससी-एसटी धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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