Bihar news: राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के एक चौथाई पदों को राजस्व कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर भरा जायेगा. हालांकि, इसका लाभ केवल उन राजस्व कर्मचारियों को मिलेगा जो स्नातक अथवा इसके समकक्ष योग्यता रखते.
राजस्व कर्मचारी के पद पर न्यूनतम सेवाकाल 10 साल है. बीते पांच साल की चरित्र पंजिका बेदाग होने के अलावा समय- समय पर आयोजित विभागीय परीक्षा में पास होने की भी अनिवार्यता है. विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य स्तर पर बनी वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति की सिफारशि करेगी. प्रोन्नति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है. इसी महीने समिति की बैठक होने जा रही है.
संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने सभी जिलों पत्र लिख कर कहा है कि बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के अधीन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से भरे जाने का प्रावधान किया गया है. प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक इसी सप्ताह आयोजित की जायेगी.
ऐसे बनेगी राज्य स्तरीय वरीयता सूची
राजस्व कर्मचारी के पद पर प्रोमोशन देने के लिए राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाने के लिए राजस्व कर्मचारियों की जिलावार अलग-अलग वरीयता सूची बनायी जायेगी. जिलावार अंतिम वरीयता सूची से जिला में योगदान की तिथि के आधार पर राज्यस्तरीय वरीयता सूची तैयार होगी. विभाग स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी 1360 राजस्व कमचारियों की अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन कर चुका है. यह सूची 10 जून 2019 को जारी की गयी थी.
राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति को लेकर डीएम को अंचल कार्यालयों को सूची भेजनी है. सभी राजस्व कर्मचारियों के बीच इसका प्रसार कराया जायेगा. एक सप्ताह के भीतर विभाग को पात्रों के आवेदन उपलब्ध कराने हैं. समय से आवेदन नहीं करने वाले राजस्व कर्मचारी प्रोन्नति की कार्रवाई लंबित रहने पर डीएम को जिम्मेदार माना जायेगा.