RIGHT TO EDUCATION: 203 प्राइवेट स्कूलों के 2229 सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवेदन आज से

प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2023-24 में शिक्षा का अधिकार के तहत कमजोर व अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन 14 जून से लिया जायेगा. संबंध में प्राथमिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी असगर आलम खां द्वारा निर्देश जारी किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 14, 2023 4:54 AM

बिहार: गया के ई संबंधन प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2023-24 में शिक्षा का अधिकार के तहत कमजोर व अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन 14 जून से लिया जायेगा. संबंध में प्राथमिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी असगर आलम खां ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व अवर निरीक्षकों को निर्देश जारी किया है. जिले में 203 ई-संबधन प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2023-24 के तहत करीब 2229 सीटों पर नामांकन लिया जायेगा. इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही कमजोर व अलाभकारी वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है. इसके तहत कक्षा वन में नामांकन लिया जायेगा. डीपीओ ने सभी बीइओ व स्कूल निरीक्षक को निर्देश जारी की है कि आवश्यक तैयारी एवं व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर समेकित सूची 30 जून को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय को समर्पित करेंगे.

प्रखंड संसाधन केंद्राें में जमा होंगे फॉर्म

इसके तहत सभी प्रखंडाधीन क्षेत्राधीन ई संबंधन प्राप्त निजी विद्यालयों में अकादमिक सत्र 2023-24 में कमजोर एवं लाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन से संबंधित विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाना है. अभिभावकों के द्वारा भरे हुए प्रपत्रों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रखंड संसाधन केंद्र में एक कर्मी नामित रहेंगे एवं उक्त कर्मी का नाम व मोबाइल नंबर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेंगे. नामांकन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि 26 जून 2023 होगी. उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा.

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नामांकन के लिए अधिकतम तीन विद्यालय का चयन

डीपीओ ने निर्देश दिया कि अभिभावक नामांकन के लिए तीन से अधिक विद्यालय का चयन नहीं करेंगे. अभिभावक के निवास स्थान से विद्यालय के अधिकतम दूरी 0-3 किलोमीटर की परिधि में होंगे. आवेदन के साथ आयु की गणना जन्म प्रमाण पत्र, आधार संख्या (यदि बच्चे का नहीं है तो माता-पिता का अनिवार्य रूप से) आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (यथावश्यक) की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी एवं आवेदन प्राप्त करते समय मूल प्रति से मिलान किया जायेगा.

ई संबंधन स्कूलों की सूची व फॉर्म शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर

जिले में ई संबंधन से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का कक्षा एक में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन लिया जायेगा. इन विद्यालयों की सूची एवं विद्यालयवार रिक्ति की सूचना एवं आवेदन प्रपत्र शिक्षा विभाग गया के वेबसाइट www. gayaeducation.in पर अपलोड कर दिया गया है. जिसे 14 जून से देखा जा सकता है. चयनित बच्चों की सूची रेंडमाइजेशन के तहत तीन जुलाई को प्रकाशित कर दी जायेगी. नामांकन का कार्य 10 जुलाई से पूर्ण कर लिया जायेगा. आरटीई के तहत 25% कोटा वाले कुल सीट का 50% सीट बालिका के लिए आरक्षित है. नगर निगम क्षेत्र के बच्चों का आवेदन पत्र प्रखंड संसाधन केंद्र पंचायती अखाड़ा में जमा लिया जायेगा. आवेदन जमा करने तथा नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या जीरो 631-2220020 पर प्राप्त की जा सकती है.

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