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राजद विधायक अजय यादव की बढ़ी मुश्किलें, आर्म्स एक्ट मामले में इंस्पेक्टर ने दी गवाही

गया जिले के अतरी विधानसभा से राजद विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. एक पुराने मामले में पुलिस पक्ष की गवाही हुई है. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कोर्ट में चल रहे ट्रायल में यह गवाही हुई है.

गया. गया जिले के अतरी विधानसभा से राजद विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. एक पुराने मामले में पुलिस पक्ष की गवाही हुई है. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कोर्ट में चल रहे ट्रायल में यह गवाही हुई है. इस कांड में अदालत में गवाहों का परीक्षण कराया जा रहा है. 9 साल पुराने इस मामले में इंस्पेक्टर ने गवाही दी है.

अपराध अन्वेषण ब्यूरो के इंस्पेक्टर ने दी गवाही

अपराध अन्वेषण ब्यूरो के इंस्पेक्टर ने अपनी गवाही में कहा है कि तब मैं गया के बुनियादगंज थाना में पोस्टेड था. मामला वर्ष 2013 का है, तब रंजीत यादव विधायक नहीं थे. इस कांड में राजद विधायक रंजीत यादव के घर से देसी पिस्तौल, जिंदा गोली, खून लगा लाठी और लोहे का रॉड बरामद हुआ था.

कोर्ट में गवाही

कोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में नीमचक बथानी थाना कांड संख्या 22/ 2013 में अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर की गया कोर्ट में गवाही हुई. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह विशेष न्यायालय गायत्री कुमारी की अदालत में पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार की गवाही हुई.

थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था

उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि घटना के समय 27 जनवरी 2013 को मैं बुनियादगंज थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था. गौरतलब है कि इस मामले में बीते 27 जुलाई को धारा 25 1(b) ए 26 व 35 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप गठन किया गया था. करीब 9 साल पुराने इस मामले में अब अदालत में सुनवाई हो रही है. और गवाहों का परीक्षण कराया जा रहा है.

की गयी थी संयुक्त छापेमारी

इंस्पेक्टर ने गवाही में बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में नीमचक बथानी, खिजरसराय, बुनियादगंज व सरबहदा की पुलिस के साथ संयुक्त छापामारी के क्रम में तलाशी के दौरान अजय यादव उर्फ रंजीत यादव के घर से एक देसी पिस्तौल, जिंदा गोली, खून लगा हुआ लाठी व लोहे की रॉड बरामद किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में जिला अभियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार हिमांशु ने गवाह का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद ने प्रति परीक्षण कराया.

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