राजद के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद से सदस्यता रद्द कर दी गई है. सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने मंगलवार को उनकी सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर मुहर लगाई है. रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ राजद ने शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद सभापति ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में आखिरी सुनवाई 16 जनवरी को हुई थी. जिसके बाद सभापति ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. रामबली सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 191 (2) व 10वीं अनुसूची के प्रावधानों और बिहार विधान परिषद के दल विरोधी नियमों के तहत की गई है.
पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप
11 नवंबर 2023 को सदन में राजद के उप मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह ने रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ सभापति को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की थी. सुनील सिंह ने शिकायत की थी कि रामबली चंद्रवंशी राजद के विधान पार्षद रहते हुए भी सार्वजनिक सभाओं में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं. यह दलबदल कानून के तहत कार्रवाई का विषय बनता है, इसलिए उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए.