हाजीपुर. एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के विरुद्ध आरोप गठित किया गया. विधानसभा चुनाव के दौरान 27 सितंबर, 2015 को गंगा ब्रिज थाने के तेरसिया में आयोजित सभा को लालू प्रसाद ने संबोधित किया था.
उस वक्त वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात सीओ निरंजन कुमार ने लालू प्रसाद पर गंगा ब्रिज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने दो अक्तूबर, 2015 को कोर्ट में आरोपपत्र समर्पित किया था. कोर्ट ने 11 फरवरी, 2019 को संज्ञान लिया था.
इस मामले में बीते 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई थी. बीते 23 अप्रैल को उनके अधिवक्ता ने एसीजेएम प्रथम स्मिता राज के कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
बुधवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. पेशी के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार कर दिया. राजद सुप्रीमो के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में सवाल-जवाब के बाद उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया गया है.