सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों में खुशी

सासाराम शहर : 11 सूत्री मांगों पर समझौता होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा टालमटोल की नीति के विरुद्ध अवमाननावाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संरक्षक डॉ विमल कुमार सिंह ने बताया कि कर्मचारी संघ के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2017 5:11 AM

सासाराम शहर : 11 सूत्री मांगों पर समझौता होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा टालमटोल की नीति के विरुद्ध अवमाननावाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संरक्षक डॉ विमल कुमार सिंह ने बताया कि कर्मचारी संघ के 11 सूत्री मांगों के समझौते को राज्य सरकार ने वर्ष 2008 से टालती आ रही थी. इसको लेकर 262/2013 सीएम नंबर- 516/2013 वाद दायर किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी, 2013 को आदेश पारित कर समझौते के बिंदुओं पर तीन माह के अंदर अनुपालन करने का आदेश दिया था. इसके बाद भी राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. तो संघ ने उस पर कोर्ट ने 8 मई, 2014 को उसी अवमानना वाद में 6 जुलाई, 2017 को फिर से सरकार को दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद कर्मचारियों की मांगें पूरी होने की पूरी संभावना बनती है.

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