चेक बाउंस मामले में चार माह की कैद

सासाराम कोर्ट : एसीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत चेक बाउंस से जुड़े मामले में परिवाद संख्या 195/13 में सुनवाई करते हुए आरोपित करगहर के झलखोरा निवासी सरोज कुमार सिंह को चार माह की सजा के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े पांच लाख रुपये परिवादी को देने का आदेश पारित किया है. क्षतिपूर्ति की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2018 5:33 AM

सासाराम कोर्ट : एसीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत चेक बाउंस से जुड़े मामले में परिवाद संख्या 195/13 में सुनवाई करते हुए आरोपित करगहर के झलखोरा निवासी सरोज कुमार सिंह को चार माह की सजा के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े पांच लाख रुपये परिवादी को देने का आदेश पारित किया है. क्षतिपूर्ति की रकम नहीं देने पर आरोपित को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. गौरतलब है कि 2 दिसंबर, 2011 को आरोपित ने परिवादी रामाकांत सिंह से साढ़े पांच लाख रुपये कर्ज लिया था.

उसके बदले में उसने परिवादी को जो चेक दिया वह अपर्याप्त निधि के कारण बैंक से भुगतान नहीं हो सका. परिवादी द्वारा उसे नोटिस दिये जाने के बावजूद आरोपित द्वारा न ही उक्त नोटिस का जवाब दिया गया और न ही परिवादी को उससे उधार लिया गया रकम लौटाया गया़

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