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घर जलाने के मामले में आठ दोषी करार

सासाराम (कोर्ट) : 12 वर्ष पूर्व चेनारी थाना के खुढ़नू कला गांव में एक दलित के घर में घुस कर आग लगाने के मामले में आठ आरोपितों को दोषी पाया गया है. प्रथम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण न्यायाधीकरण की कोर्ट ने विचारण उपरांत सभी आरोपितों को भादवि […]

सासाराम (कोर्ट) : 12 वर्ष पूर्व चेनारी थाना के खुढ़नू कला गांव में एक दलित के घर में घुस कर आग लगाने के मामले में आठ आरोपितों को दोषी पाया गया है. प्रथम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण न्यायाधीकरण की कोर्ट ने विचारण उपरांत सभी आरोपितों को भादवि की धारा 436/149 के तहत दोषी पाया है.

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक नागेंद्र पासवान ने बताया कि चेनारी थाना के खुढ़नु कला गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह, सत्यनारायण सिंह, बैरिस्टर सिंह, सालिक सिंह, श्याम नारायण सिंह, सोमा सिंह, धर्मेद्र सिंह, विपिन सिंह ने 12 फरवरी 2002 को गांव के ही चंद्रमा राम के घर में घुस कर मारपीट किया व घर में आग लगा दी थी. इस संबंध में गृहस्वामी ने चेनारी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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