जालसाजी में आरोपित को दो वर्ष का कारावास व 16 लाख रुपये जुर्माना

अभियुक्त स्थानीय लोगों को प्रभाव में लेकर कराता था रुपये का निवेश सासाराम कोर्ट : एसीजेएम पुनीत मालवीय की अदालत ने चेक बाउंस व जालसाजी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त प्रदीप कुमार निवासी कोचस को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास साथ ही 16 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया. संजीव कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2018 4:41 AM

अभियुक्त स्थानीय लोगों को प्रभाव में लेकर कराता था रुपये का निवेश

सासाराम कोर्ट : एसीजेएम पुनीत मालवीय की अदालत ने चेक बाउंस व जालसाजी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त प्रदीप कुमार निवासी कोचस को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास साथ ही 16 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया. संजीव कुमार निवासी कटियारा दिनारा द्वारा दर्ज प्राथमिकी कोचस थाना कांड संख्या 51/15 और 19/16 के अनुसार अभियुक्त प्रदीप कुमार कोचस स्थित सुभम मार्केट में चिट फंड बोनांजा पोर्टिफोलियो लिमिटेड के शाखा प्रभारी था और स्थानीय लोगों को प्रभाव में लेकर रुपया निवेश करवाता था. परिवादी ने भी रुपया निवेश किया था. अवधी पूर्ण होने पर अभियुक्त ने साढ़े आठ लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में अपर्याप्त राशी के कारण बाउंस कर गया था. काफी कोशिश के बावजूद अभियुक्त द्वारा परिवादी को परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया.

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