सासाराम कार्यालय : राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों को मेंटेन रखने और नियमों के तहत वहां बनाये गये टोल गेटों पर बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करा कर ही वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है.
आम तौर पर सामान्य सड़कों और टोल प्लाजा वाली सड़कों में यही बेसिक अंतर होता है कि बिना टोल वाली सड़कों के मेंटेनेंस की जवाबदेही किसी की नहीं होती है. वही टोल गेट वाली सड़कों पर संबंधित कंपनी के ऊपर मेंटेनेंस से लेकर निर्माण की जिम्मेवारी होती है.