सासाराम (नगर) : आरा–सासाराम लाइन की जमीन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से दाखिल वित्तीय अपील (एलपीए) को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपील खारिज होते ही थर्ड फ्रंट कॉरिडोर रेल लाइन निर्माण हेतु गौरक्षणी ओवर ब्रिज को ऊंचा करने के काम पर हाइ लेवलिंग कार्य बंद होने से रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना को समय से पूरा होने की संभावना पर ग्रहण लग गया है.
कंस्ट्रक्शन कंपनी की निगाहें अब जिला प्रशासन, सरकार व मंत्रालय द्वारा उठाये जाने वाले अगली कदम पर टिकी है कि आखिर सरकार कौन सी रणनीति अपनायेगी की उत्पन्न बाधा दूर होगी.
सूत्रों की मानें, तो सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारी भोजपुर सह रोहतास द्वारा वाद संख्या 1/2009 में पारित आदेश के खिलाफ दाखिल सी डीब्ल्यूजेसी संख्या 6641/2009 को खारिज होने के बाद सरकार ने हाइकोर्ट में एलपीए दाखिल किया था.
जिसे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने एलपीए संख्या 683/2011 को नियमानुकूल नहीं मानते हुए जुलाई में खारिज कर दिया. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा निष्पादित एलपीए में मिले निर्देश के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी या कोलकाता स्थित कंपनी कोर्ट में जाने की तैयारी में जुट गयी है.
डीएम संदीप कुमार ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश को अवलोकन कर विभागीय अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं.