अपहरण की प्राथमिकी का आदेश
सासाराम(कोर्ट) : नोखा के धर्मपुरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी बैजनाथ सिंह ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र केबड़का मोर निवासी रंजीत कुमार, राजकेश्वर सिंह व मालती देवी पर अपने नाबालिग लड़की की शादी की नीयत से अपहरण करने का मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत में दायर किया. इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी […]
सासाराम(कोर्ट) : नोखा के धर्मपुरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी बैजनाथ सिंह ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र केबड़का मोर निवासी रंजीत कुमार, राजकेश्वर सिंह व मालती देवी पर अपने नाबालिग लड़की की शादी की नीयत से अपहरण करने का मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत में दायर किया. इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी सासाराम में एक रिश्तेदार के यहां रह कर मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी. परीक्षा देने जाने के क्रम में अकेली पाकर रंजीत उसे छेड़ता था.
परीक्षा समाप्ति होने वह 24 मार्च को वह बस से अपने गांव के लिये चली थी, घर नहीं पहुंची. अपने रिश्तेदार के साथ 25 मार्च को खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद थाने को सूचना दी गयी. थाना में पता लगाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सासाराम नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.