डीएम ने पत्थर व्यवसायियों की अपील ठुकरायी
सासाराम (नगर) : चार माह पहले दवनपुर, मदैनी, कंचनपुर व गोपी बिगहा क्रशर मंडी से जब्त पत्थर को मुक्त करने के लिए दायर वन अधिग्रहण अपीलवाद को हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में निष्पादित किया गया. डीएम संदीप कुमार ने कहा कि मेरिट के आधार पर अपीलवाद को खारिज किया गया है.
समाहर्ता कोर्ट से अपीलवाद के खारिज हो जाने से क्रशर चलानेवालों में बेचैनी बढ़ गयी है. वह अब आदेश की प्रति के इंतजार में हैं, ताकि आदेश के आलोक में सक्षम ऊपरी अदालत का खटखटा सके.
अधिग्रहण अपीलवाद में डीएम द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने के बाद चारों मंडियों में जब्त पत्थर को मुक्त किये जाने पर एक बार फिर विराम लग गया है. गौरतलब है कि 29 अप्रैल से दो मई, 2013 तक जिला प्रशासन ने दवनपुर, कंचनपुर , मदैनी व गोपी बिगहा क्रशर मंडियों में अवैध रूप से चल रहे क्रशर मशीनों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर पत्थर को जब्त किया था.
इसके बाद वन विभाग ने अपने क्षेत्र में जब्त पत्थर होने का दावा कर अधिग्रहण वाद के माध्यम से उसे सरकारी संपत्ति घोषित की थी. गोपी बिगहा मंडी में रात में क्रशर मशीन चला पत्थर तोड़ने की मिली पर खनन विभाग के सहायक निदेशक ने संबंधित थाना से तत्काल रिपोर्ट तलब किया है, जबकि डीएफओ अमित कुमार सिंह ने अपने स्तर से निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए थे.