24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपित को सश्रम उम्रकैद

सासाराम (कोर्ट): अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम) राम बाबू त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के मामले में (सत्र वाद संख्या 343/2012) दोषी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहड़ार निवासी छोटन सिंह उर्फ भिखर सिंह को सश्रम आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी है.गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2012 को काराकाट (गोरारी) थाना क्षेत्र […]

सासाराम (कोर्ट): अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम) राम बाबू त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के मामले में (सत्र वाद संख्या 343/2012) दोषी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहड़ार निवासी छोटन सिंह उर्फ भिखर सिंह को सश्रम आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी है.गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2012 को काराकाट (गोरारी) थाना क्षेत्र के दहियारी से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहड़ार गांव में बरात गयी थी. द्वार पूजा के समय लोग बंदूक से फायरिंग कर रहे थे.

इसी दौरान नाच-गान करने आयी नर्तकी से बहड़ारगांव छोटन सिंह उर्फ भिखर सिंह छेड़छाड़ करने लगा, तो सूचक रवींद्र कुमार के बड़े भाई नीलकमल उर्फ संतोष कुमार ने मना किया. इस पर छोटन सिंह ने पिस्तौल से नील कमल के सीने में गोली मार दी. घायल नीलकमल को उसके परिजन डेहरी स्थित बोस क्लिनिक ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कोर्ट ने अभियुक्त छोटन सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 27(1) आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड (जुर्माना) की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अर्थदंड नहीं जमा करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. मुकदमे में अभियोजन पक्ष से रामाशीष सिंह, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बहस की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें