राजद प्रत्याशी की जमानत पर अभी सुनवाई नहीं

सासाराम कोर्ट : काराकाट विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी संजय सिंह यादव की जमानत पर सुनवाई से इनकार करते हुए षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत अर्जी को सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पत्र लिख कर इस वाद को जिला जज के अदालत में लौटाने का पत्र लिखा है.बताते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2015 4:26 AM
सासाराम कोर्ट : काराकाट विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी संजय सिंह यादव की जमानत पर सुनवाई से इनकार करते हुए षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत अर्जी को सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पत्र लिख कर इस वाद को जिला जज के अदालत में लौटाने का पत्र लिखा है.बताते चलें कि सोमवार को राजद प्रत्याशी की जमानत आवेदन को उनके अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया था.
तथा जमानत पर अभियोजन ने एवं बचाव पक्ष के द्वारा बहस किया गया था.जिस पर सुनवाई से इनकार करते न्यायालय ने अभिलेख को जिला जज को लौटाने का आदेश दिया.आठ मई 2001 को डीएसपी कार्यालय बिक्रम गंज में तैनात आरक्षी लक्ष्मण राम डीएसपी कार्यालय मुंशी को बुलाने जा रहे थे इसी बीच राजद प्रत्याशी संजय सिंह सहित दो अन्य पर मारपीट करने एवं एक हजार रुपये छिनने का आरोप लगाया था. पीड़ित सिपाही द्वारा मामले को बिक्रमगंज थाने में दर्ज कराया गया था, जिसका सत्र वाद षष्ठम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा था.राजद नेता संजय सिंह की जमानत न्यायालय द्वारा 19 जुलाई 2013 को खारिज कर अजमानतीय वारंट निर्गत कियाग या था परंतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एक अक्तूबर 2015 को न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया था.जिस पर राजद नेता संजय सिंह 3 अक्तूबर 2015 को न्यायालय में आत्म समर्पण किये थे जिन्हें न्यायिक हिरासत में मंडल कारा सासाराम में भेज दिया गया था.

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