जिला स्तर पर बनेगी उपभोक्ता परिषद

सासाराम : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 8 (ए) के आलोक में जिला स्तर पर उपभोक्ता परिषद का गठन किया जायेगा. इस आशय की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद का गठन किया जायेगा तथा उसके अनुरूप कमेटी द्वारा लाये गये प्रस्ताव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2015 8:44 AM
सासाराम : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 8 (ए) के आलोक में जिला स्तर पर उपभोक्ता परिषद का गठन किया जायेगा. इस आशय की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश कुमार ने दी.
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद का गठन किया जायेगा तथा उसके अनुरूप कमेटी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर विचार भी किया जायेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 13 के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न की उठाव एवं वितरण में समानता नहीं रहने के कारण खाद्यान्न वितरण हेतु तिथि निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ निगरानी समिति की देखरेख में वितरण किया जायेगा.

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