पुलिस बल पर जानलेवा हमले में एक दोषी करार
सासाराम (कोर्ट) : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने पुलिस बल पर जान लेवा हमले के मामले में करगहर थाना तिलकापुर निवासी श्रीनिवास सिंह को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि बिक्रमगंज के थानाप्रभारी अजीत कुमार राय ने […]
सासाराम (कोर्ट) : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने पुलिस बल पर जान लेवा हमले के मामले में करगहर थाना तिलकापुर निवासी श्रीनिवास सिंह को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि बिक्रमगंज के थानाप्रभारी अजीत कुमार राय ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसमें कहा था कि 26 मई, 1997 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चालिसा नोनिया, मथूरा नोनिया, राजाराम नोनिया का गिरोह अवैध हथियार के साथ मलियाबाग की तरफ एक बरात में जाने वाले है.
सूचना पर पुलिस वाहन चेकिंग करने लगी, तभी एक ट्रैक्टर को पुलिस रोका तो उस पर से अपराधी पुलिस बल पर फायरिंग करने लगे. अपराधियों की गोली से थाना प्रभारी अजीत कुमार राय व राहगीर भीम दुबे जख्मी हुए थे. कोर्ट द्वारा अभियुक्त श्रीनिवास सिंह को दोषी पाया है. न्यायालय द्वारा 14 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.