फर्जी परीक्षार्थी को नहीं मिली जमानत

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने इंटर की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे डेहरी के बारह पत्थर निवासी सलमान खान की जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दिया. रोहतास महिला कॉलेज के केंद्राधीक्षक विमला सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिस में कहा था कि चार मार्च, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2016 12:28 AM
सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने इंटर की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे डेहरी के बारह पत्थर निवासी सलमान खान की जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दिया.
रोहतास महिला कॉलेज के केंद्राधीक्षक विमला सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिस में कहा था कि चार मार्च, 2016 की प्रथम पाली में गणित पेपर की परीक्ष के दौरान सलमान खां के स्थान पर बारह पत्थर निवासी सोहन कुमार परीक्षा दे रहा था. इसी मामले को ले कर दोनो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें बुधवार को सलमान खान की जमानत सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने खारिज कर दी.

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