धोखाधड़ी करने के मामले में परिवाद दायर
सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत में दरिगांव थाने के नौगाई निवासी अशोक कुमार सिंह आजाद ने चेनारी थाने के रेड़िया गांव निवासी ललिंद्र कुमार सिंह व उपेंद्र सिंह पर परिवाद दायर किया है. परिवादी ने कर्ज चुकाने व चिमनी भट्ठा के व्यवसाय करने के लिए चार अक्तूबर 2013 को पांच […]
सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत में दरिगांव थाने के नौगाई निवासी अशोक कुमार सिंह आजाद ने चेनारी थाने के रेड़िया गांव निवासी ललिंद्र कुमार सिंह व उपेंद्र सिंह पर परिवाद दायर किया है. परिवादी ने कर्ज चुकाने व चिमनी भट्ठा के व्यवसाय करने के लिए चार अक्तूबर 2013 को पांच लाख व 26 दिसंबर 2013 को चार लाख रुपये दिया था. जिसे ललिंद्र कुमार सिंह 10 जनवरी 2015 तक चुकाने का वादा किया था. पैसे मांगने पर टाल-मटोल करते रहे. नौ लाख रुपये का चेक दिये वह भी बाउंस कर गया.
रुपये की मांग करने रेड़िया गांव पहुंचा तो गाली-गलौज व मारपीट की. उधर, अगरेर थाने के गम्हरियां निवासी महावीर सिंह ने नगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला सोनार टोली निवासी व केनार कला मध्य विद्यालय के शिक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है. मुदालय संतोष कुमार श्रीवास्तव को 25 जनवरी 2013 को एक लाख रुपये दिया था, जिसे मुदालय पांच नवंबर 2014 तक वापस करने का वादा किया.
मुदालय द्वारा पैसा वापस करने की तिथि बीतने पर परिवादी द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी. जिसे मुदालय हमेशा टाल मटोल करते रहे. अंत में सात जून2016 को परिवादी अपने रुपये की मांग की तो तो मुदालय गाली-गलौज व मारपीट कर भगा दिया. परिवादी द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया. न्यायालय द्वारा दोनों परिवाद पर सुनवाई करते हुए संबंधित न्यायालय में विचारण के लिये भेज दिया गया है.