पत्नी की हत्या के आरोपित को उम्रकैद

सासाराम (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद जायसवाल ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. सत्र वाद संख्या 471/ 2005 में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मंगलवार को यह सजा दी. फैसले की जानकारी अपर लोक अभियोजक रामाशीष सिंह (प्रथम) ने दी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2014 5:53 AM

सासाराम (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद जायसवाल ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. सत्र वाद संख्या 471/ 2005 में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मंगलवार को यह सजा दी. फैसले की जानकारी अपर लोक अभियोजक रामाशीष सिंह (प्रथम) ने दी.

उन्होंने बताया कि 18 फरवरी, 2004 को धनगाई (बिक्रमगंज) में पति राजाराम साह ने पत्नी मंजू देवी उर्फ अराजिता को दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने पर जला दिया था. उसकी मौत इलाज के दौरान हो गयी थी. मृतका के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी.

Next Article

Exit mobile version