नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये की ठगी करनेवाले की जमानत खारिज

70 हजार रुपये की ठगी का लगा है आरोप सासाराम : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त प्रकाश कुमार पांडेय मणीपुर सासाराम के प्राथमिकी आरोपित की जमानत मामले को गंभीर प्रकृति का पाते हुए खारिज कर दिया. गौरतलब है कि यह मुकदमा थाना कांड संख्या 203/16 के रूप में सूचक बसगितिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2016 8:13 AM
70 हजार रुपये की ठगी का लगा है आरोप
सासाराम : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त प्रकाश कुमार पांडेय मणीपुर सासाराम के प्राथमिकी आरोपित की जमानत मामले को गंभीर प्रकृति का पाते हुए खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि यह मुकदमा थाना कांड संख्या 203/16 के रूप में सूचक बसगितिया निवासी अनिश कुमार के आवेदन पर दिनांक 19 अगस्त 2016 को धारा 406/420/506 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया था. जिस में सूचक ने उक्त अभियुक्त पर नौकरी के लिये 70 हजार रुपये एक फरवरी 2015 को दिया था. लेकिन सूचक की नौकरी अभियुक्त द्वारा नहीं लगायी गयी और न ही पैसा वापस किया गया.उक्त तीन सितम्बर2016 को इसी न्यायालय में लंबित वाद नोखा थाना कांड संख्या 204 /16,धारांतर्गत 399,402,414 भादवि 25(1बी)ए, 26/35शस्त्र अधिनियम से इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है.

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