जीएसटी के लिए 15 तक कराएं रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवसायियों को नहीं देना है कोई शुल्क सासाराम शहर : गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. यह आगामी 15 दिसंबर तक चलेगी. वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने व्यवसायियों के लिए अब जीएसटी लेना अनिवार्य कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 7, 2016 1:33 AM

रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवसायियों को नहीं देना है कोई शुल्क

सासाराम शहर : गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. यह आगामी 15 दिसंबर तक चलेगी.
वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने व्यवसायियों के लिए अब जीएसटी लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए विभाग से निबंधित सभी व्यवसायियों को जीएसटी के पोर्टल पर जाकर 15 दिसम्बर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है. यह पूरी तरह से नि:शुल्क है. रजिस्ट्रेशन के लिये व्यवसायियों को कोई शुल्क नहीं देना है.
जीएसटी पंजीयन एक समयबद्ध कार्यक्रम है. विभाग द्वारा जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया के लिए एक कोषांग का गठन किया गया है. उक्त कोषांग अवकाश अवधि में भी खुला रहेगा. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी निबंधित व्यवसायी को पंजीयन के दौरान कोई भी तकनीकी परेशानी या समस्या हो, तो वे बेझिझक अंचल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने की संभावना है.
कैसे होगा पंजीकरण
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बिहार कॉमर्शियल टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर वर्तमान आइडी व पासवर्ड के साथ लॉगइन करें. इस दौरान जीएसटी का लिंक पॉपअप करता दिखाई देगा. उसे क्लिक करें, यहां आपको जीएसटी को औपबंधिक पासवर्ड मिलेगा. इस आइडी व पासवर्ड से जीएसटी के कॉमन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जीएसटी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर लॉगइन करें. इस दौरान स्क्रीन पर फॉर्म दिखाई देगा. इसे इमेल आइडी एवं मोबाइल नंबर अंकित करते हुए सबमिट करना है. जिसके बाद आपके मोबाइल एवं ईमेल पर अलग-अलग दो वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होंगे. इसी तरह की प्रक्रियाओं से होकर जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

Next Article

Exit mobile version