आरा : कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना दो थानेदारों को महंगा पड़ गया. एक का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है तो दूसरे से स्पष्टीकरण मांगा गया है.चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके राय ने कोइलवर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश भोजपुर पुलिस अधीक्षक को दिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया है कि कोइलवर थानांतर्गत सकड्डी गांव निवासी अभियुक्त अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था.अभियुक्त को प्रस्तुत नहीं करने पर कोर्ट ने कोइलवर थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा करने का आदेश दिया था.
इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो कोर्ट ने वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव शंकर ने संदेश थानाध्यक्ष को कारण-पृच्छा देने का आदेश दिया है. साथ ही इसकी प्रतिलिपि डीआइजी को भी भेजने का आदेश दिया है.
सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि सन 1996 में संदेश जमुआंव गांव निवासी जज सिंह व अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ था. कोर्ट द्वारा दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए जब्ती कुर्की तक भेजा गया, लेकिन थानाध्यक्ष ने तामिला कर कोर्ट को सूचित नहीं किया. स्पष्टीकरण की मांग की है. खनन विभाग के सहायक निदेशक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट