Bihar News : बिहार में अब आवासीय, जाति और आय सर्टिफिकेट बनाने के लिए अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. दरसअल, सरकार के नये नियम के मुताबिक अब इन प्रमाण पत्र को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दे दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक अब राजस्व अधिकारी ही इन सर्टिफिकेट को जारी करेंगे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीतीश सरकार ने आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब इन सर्टिफिकेट को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दिया गया है. बिहार में इस फैसले से लोगों को सर्किल ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा
ऑनलाइन की सुविधा- बता दें कि नीतीश सरकार ने आवासीय, आय और जाति सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी शुरु की है. इन प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए लोगों को ऑफिस के काउटंर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिहार सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी कर बताया कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (RTPS) में अहम बदलाव किया है. अब तय समय सीमा में ये प्रमाणपत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर आ जायेंगे. इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं
इस तरीके से कर सकेंगे डाउनलोड- बिहार में आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र अब आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके लिए आवेदन करने के दौरान ही अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा. प्रक्रिया के बाद इन प्रमाणपत्रों के बनने के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम 10 कार्यदिवस के अंदर संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जायेगा. इसके साथ ही मोबाइल पर अलग से एक एसएमएस भी जायेगा, जिसमें लिंक दिया रहेगा. इस लिंक पर क्लिक करके कोई अपने प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं.
Posted By : Avinish kumar mishra