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सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश, पटना हाइकोर्ट में होगी सुनवाई

कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सहारा इंडिया से यह जानकारी मांगी थी कि वह कोर्ट को यह बताये कि बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा उन्हें कब तक और किस तरह देगी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हर हाल में जिनका डिपोजिट मैच्योर कर गया है, उसका भुगतान किया जाये.

पटना / लखनऊ. पटना हाइकोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय को 11 मई को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने यह निर्देश सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में जमा राशि के भुगतान को लेकर दायर दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सहारा इंडिया से यह जानकारी मांगी थी कि वह कोर्ट को यह बताये कि बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा उन्हें कब तक और किस तरह देगी.

पटना हाइकोर्ट में 11 मई को होगी सुनवाई

कोर्ट ने सहारा की ओर से कोर्ट में उपस्थित वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह से स्पष्ट कहा कि हर हाल में वैसे निवेशकों, जिनका डिपोजिट मैच्योर कर गया है, उसका भुगतान उन्हें किया जाये. कोर्ट ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और यहां की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा इंडिया ने विभिन्न स्कीमों में जमा करवा कर रखा है और जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है. उसे हर हाल में भुगतान करना होगा. इस मामले की अब 11 मई को फिर सुनवाई होगी .

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भुगतान करे या राशि लौटाये सेबी : सहारा

सहारा इंडिया परिवार ने कहा है कि सेबी के पास उसके 25 हजार करोड़ रुपये जमा हैं. सेबी इस राशि से सहारा के निवेशकों का भुगतान शुरू करे या वह राशि सहारा को लौटाये, ताकि वह अपने निवेशकों को भुगतान कर सके. सहारा का कहना है कि पिछले नौ वर्षों में सेबी ने करीब 125 करोड़ का भुगतान निवेशकों को किया है.

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