सुपर बाजार के आवंटित हुई थी 86 दुकान
64 लाख बकाये में मात्र 29 लाख ही हो पाया है जमा
सहरसा : सुपर बाजार के आवंटित 86 दुकानों के आवंटनधारियों से बकाये की वसूली सूद सहित की जायेगी. इसके लिए जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के निर्देश पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है. ओएसडी अनिल पांडेय ने बताया कि सुपर मार्केट में 1980 में तैयार दुकान बनने की लागत अग्रिम के तौर पर देने के समझौते पर दुकानों का आवंटन दुकानदारों को किया गया था. उस वक्त इन सभी दुकानों के निर्माण में विभाग ने 60 लाख रुपये खर्च किये थे, लेकिन आवंटित दुकानदारों ने यह लागत तक जमा नहीं करायी व अपने आवंटित दुकान का उपयोग करने लगे. इसको लेकर डीएम ने लागत मूल्य पर ब्याज के साथ वसूली का निर्देश दिया है. इस लागत की गणना की जा रही है व इसके लिए जिला लेखा अधिकारी व एलडीएम बैंकिंग को निर्देश दिया गया है
कि इन लागतों पर आज तक का ब्याज जोड़ें व इस संबंध में सभी आवंटनधारी को नोटिस जारी करें. वहीं ओएसडी ने बताया कि अभी बकाये भाड़े के लिए नोटिस दिया गया था. उन्होंने बताया कि भाड़े के तौर पर लगभग 64 लाख की राशि बकाया है. इसके एवज में मात्र 29 लाख की राशि ही अभी तक जमा हो पायी है.