कागजात व हेलमेट लेकर निकलें, आज से होगी वाहन जांच

जिला प्रशासन व पुलिस का संयुक्त अभियान कागजात के साथ हेलमेट भी आवश्यक, बेवजह रेसिंग पर भी रहेगी नजर ओवरटेकिंग या गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर भी लगेगा जुर्माना सहरसा : सावधान, कहीं आप बाइक या चारपहिया से घर से बाहर जा रहे हैं, तो रुक जाइये. घर से यदि बाइक से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

जिला प्रशासन व पुलिस का संयुक्त अभियान

कागजात के साथ हेलमेट भी आवश्यक, बेवजह रेसिंग पर भी रहेगी नजर
ओवरटेकिंग या गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर भी लगेगा जुर्माना
सहरसा : सावधान, कहीं आप बाइक या चारपहिया से घर से बाहर जा रहे हैं, तो रुक जाइये. घर से यदि बाइक से निकल रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस वाहन से जा रहे हैं, उसका कागजात पूरा है या नहीं. यदि कागजात ठीक है तो आप जूता व हेलमेट पहने हैं या नही. इन सभी चीजों के बाद ही आप निकले तो बेहतर होगा, अन्यथा आप कार्रवाई की जद में आ जायेंगे. यह हम नहीं, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग की तैयारी कह रहा है.
सदर एसडीओ प्रशांत कुमार व सदर एसडीपीओ सुबोध विश्वास ने बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनायी जा रही है. जो शहर के विभिन्न जगहों पर जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि पर्व त्योहार व अन्य कारणों से वाहन जांच में कमी आयी थी. लेकिन अब पुन: अभियान चलाया जायेगा. अधिकारियों ने कहा कि जांच के लिये कोई निर्धारित जगह या समय नहीं होगा. कभी भी और कही भी यह शुरू हो सकता है.
दिया गया प्रशिक्षण : सदर एसडीओ वेश्म में गुरुवार को वाहन जांच को लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण दिया गया. जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार, सदर थानाध्यक्ष आरके सिंह, यातायात प्रभारी नागेंद्र राम सहित अन्य मौजूद थे. एसडीओ ने बताया कि शुक्रवार से विभिन्न जगहों पर वाहन जांच शुरू की जायेगी.
नियमों की अनदेखी पड़ सकती है महंगी
अधिकारीद्वय ने बताया कि लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने लोगो से पूरे कागजात व यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन सड़क पर चलाने की अपील की. अन्यथा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चलाते समय कागजात व लाइसेंस नहीं रखने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ओवरटेकिंग करने, सिग्नल तोड़ने, फुटपाथ पर वाहन चलाने, अवैध पार्किंग, तेज हॉर्न, नंबर प्लेट में छेड़छाड़, हेटलाइट का दुरूपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने,
बिना हेलमेट का ड्राइविंग करते पकड़ाये जाने पर धारा 177 के तहत एक सौ से तीन सौ तक जुर्माना वसूला जायेगा. वहीं आज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 179 के तहत पांच सौ, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर धारा 180 के तहत एक हजार, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित शिकायत पर धारा 182 के तहत पांच सौ, वाहन के बनावट में छेड़छाड़ करने पर धारा 182ए के तहत एक हजार, नियंत्रित गति से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर धारा 183 के तहत चार सौ, नशे की हालत में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत दो हजार
, रोड पर बेबजह रेसिंग करने पर धारा 189 के तहत पांच सौ, जर्जर वाहन का उपयोग करने पर धारा 190 के तहत ढ़ाई सौ से एक हजार, वाहन पर लाउडस्पीकर में तेज आवाज पर एक हजार से दो हजार, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर धारा 196 के तहत एक हजार जुर्माना वसूला जायेगा. उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि में वृद्वि भी हो सकती है. वही कई मामलों में जुर्माना के साथ साथ जेल की सजा भी है.
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