सहरसा : रेल परिसर के बाद अगर कोई रेलवे ट्रैक व यार्ड में गंदगी फैलाते भी पकड़ा गया तो महंगा पड़ेगा. रेल विभाग ने 5000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान जारी किया है. रेल कर्मचारियों से लेकर यात्रियों तक को नहीं बख्शा जायेगा. रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेल यांत्रिक व पर्यावरण विभाग ने मंगलवार को नया अध्यादेश जारी कर दिया. डिवीजन के सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है. इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जीआरपी व आरपीएफ को दी जायेगी.
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रेलवे ट्रैक पर फैलायी गंदगी, तो पड़ेगा महंगा
सहरसा : रेल परिसर के बाद अगर कोई रेलवे ट्रैक व यार्ड में गंदगी फैलाते भी पकड़ा गया तो महंगा पड़ेगा. रेल विभाग ने 5000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान जारी किया है. रेल कर्मचारियों से लेकर यात्रियों तक को नहीं बख्शा जायेगा. रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेल यांत्रिक व पर्यावरण विभाग ने […]
गंदगी फैलाने व रेलवे ट्रैक पर बेकार की चीजें फेंकने पर वाले शख्स पर आरपीएफ व जीआरपी दोनों जुर्माना लगा सकेगी. इसके लिए जल्द ही जीआरपी व आरपीएफ को निर्देश जारी किया जायेगा. खास बात यह कि अगर रेलवे ट्रैक पर कोई संवेदक काम करवा रहा है और कार्य समाप्ति के बाद गिट्टी, बालू व डस्ट ट्रैक के आसपास छोड़ दिया तो संवेदकों पर कार्रवाई के साथ 5000 का जुर्माना भी लगाया जायेगा.
रेल अधिकारियों की मानें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है. बता दें कि फिलहाल स्टेशन परिसर के यत्र-तत्र गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है. यह भी जारी रहेगा. लेकिन रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाने पर 5000 तक का जुर्माना लगेगा. इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए रेल परिसर में पोस्टर व स्लोगन के जरिये जानकारी दी जायेगी. साथ ही प्रत्येक स्टेशन पर एनाउंसमेंट के जरिये सूचना दी जायेगी.
रेलवे ट्रैक के पास दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई: कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रेलवे ट्रैक व ढाला के पास होटल व ढाबा वाले गंदगी को रेलवे ट्रैक व उसके आसपास फेंक देते हैं. रेल अधिकारियों की मानें तो जिन दुकानों के आसपास रेलवे ट्रैक पर गंदगी मिली तो अविलंब कार्रवाई के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा. ट्रैक की साफ-सफाई व पर्यावरण की शुद्धता के लिए रेलवे ट्रैक के सफाई की प्रक्रिया रेल विभाग अपना रही है.
ट्रैक की अच्छी साफ-सफाई को लेकर यह निर्णय लिया गया है. अगर रेलवे ट्रैक व यार्ड के आसपास गंदगी फैलायी तो 5000 रुपये का जुर्माना किया जायेगा. यांत्रिक व पर्यावरण विभाग ने इस अध्यादेश को नये सिरे लागू कर दिया है. यह व्यवस्था सभी के लिए लागू होगी. जीआरपी व आरपीएफ को जुर्माना करने की जिम्मेवारी दी जा सकेगी.
राजीव कुमार सिंह, इएनएचएम डिवीजन समस्तीपुर
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