हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

सहरसा : त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सह पीठासीन पदाधिकारी हरिदयाल पटेल की अदालत ने सलखुआ थाना के एक मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त उटेसरा सलखुआ निवासी फुलटून यादव को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हज़ार रुपये का अर्थदंड भी किया. अर्थदंड की राशि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2019 8:10 AM

सहरसा : त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सह पीठासीन पदाधिकारी हरिदयाल पटेल की अदालत ने सलखुआ थाना के एक मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त उटेसरा सलखुआ निवासी फुलटून यादव को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

साथ ही पांच हज़ार रुपये का अर्थदंड भी किया. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास एवं दो हज़ार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
मालूम हो कि लगभग तीन वर्ष पूर्व उक्त वाद के सूचक उटेशरा निवासी कृष्ण यादव ने 26 फरवरी 2017 को सदर अस्पताल सहरसा में पुलिस के सामने बयान दिया था कि 25 फरवरी 17 को रबेन यादव की पत्नी तथा फुलटून यादव की पत्नी में जमीन विवाद को लेकर बक झक हो रहा था. मेरा लड़का दिलखुश यादव समझौता के खयाल से समझा रहा था.
उसी समय श्रीचंद्र यादव, सिनकू यादव, राकेश कुमार यादव, उदय चंद्र यादव मेरे लड़के को पकड़ लिया तथा फुलटून यादव पीछे से आकर देशी कट्टा से पीठ में गोली मार दिया. हमलोग उसे सदर अस्पताल सहरसा लाया. जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. उक्त वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. वहीं सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक अरुण राम ने पैरवी की.

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