दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा

सहरसा कोर्ट : शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल न्यायाधीश अरुण कुमार झा की अदालत ने एक साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बैजू मुखिया उर्फ बैजनाथ मुखिया को 12 साल की सजा सुनायी. इसके अलावा 25 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक माह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2014 3:37 AM

सहरसा कोर्ट : शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल न्यायाधीश अरुण कुमार झा की अदालत ने एक साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बैजू मुखिया उर्फ बैजनाथ मुखिया को 12 साल की सजा सुनायी. इसके अलावा 25 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी.

* आठ सितंबर 2013 की घटना : नवहट्टा के शाहपुर की महिला ने बताया कि आठ सितंबर 2013 की रात्रि नौ बजे बैजू मुखिया उर्फ बैजनाथ मेरे आंगन में आया और मुझसे तारी की मांग करने लगा. इसपर मैंने कहा कि मेरे पापा घर में नहीं है. तुम बाद में आना. वह दरवाजे पर जाकर मेरी एक वर्षीय पुत्री के बगल में मचान पर बैठ गया.
थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन दौड़ती हुई मेरे पास आकर बोली कि बैजू मुखिया मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा है. मैं दौड़कर दरवाजे पर गयी, तो देखा कि बैजू मुखिया भाग रहा था. सरकारी स्पेशल अधिवक्ता सूर्य नारायण यादव और अवधेश कुमार सिंह ने सात गवाहों को मामले में पेश किया. इसमें डॉक्टर ने गंभीर जख्म का जिक्र किया है. दोषी बैजू मुखिया 22 वर्ष का शादीशुदा है.

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