बीफ प्रकरण : सहरसा कोर्ट में लालू पर दर्ज हुआ मुकदमा

बीफ प्रकरण : सहरसा कोर्ट में लालू पर दर्ज हुआ मुकदमा चुनावी सभा में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा था, गौ मांस खाते हैं हिंदूस्थानीय निवासी सागर कुमार ने राजद नेता पर लगाया धार्मिक भावना भड़काने का आरोपप्रतिनिधि, सहरसा नगरविधान सभा चुनाव के प्रचार में नेताओं की जुबानी जंग व असंसदीय भाषा अब कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2015 6:45 PM

बीफ प्रकरण : सहरसा कोर्ट में लालू पर दर्ज हुआ मुकदमा चुनावी सभा में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा था, गौ मांस खाते हैं हिंदूस्थानीय निवासी सागर कुमार ने राजद नेता पर लगाया धार्मिक भावना भड़काने का आरोपप्रतिनिधि, सहरसा नगरविधान सभा चुनाव के प्रचार में नेताओं की जुबानी जंग व असंसदीय भाषा अब कोर्ट तक पहुंचने लगी है. बीफ प्रकरण को लेकर विरोधियों से घिरते आ रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर सहरसा कोर्ट में नालसी दायर किया गया है. जिले के सौरबाजार थाना क्षेत्र के रौता निवासी सागर कुमार ने सीजीएम कोर्ट में दायर परिवाद में बताया कि सार्वजनिक सभा में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हिंदुओं को गौ मांस सेवन करने वाला बता हिंदु धर्म का अपमान किया है. वादी ने कोर्ट को दिये आवदेन में बताया कि राजद अध्यक्ष ने धार्मिक भावना को भड़का दूसरे समुदाय के लोगों से वोट लेने की कोशिश की है. जो अपराध है. प्रतिबंधित राजनेता है लालूवादी ने कोर्ट को बताया कि मुदालय लालू कई आपराधिक मामलो में दोषी व निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिबंधित व्यक्ति है. उनके बीफ वाले भाषण से मैं अवसाद ग्रस्त हो गया हूं. जिससे मेरे शरीर का रक्तचाप काफी बढ़ गया है. वादी ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित एवं प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद अध्यक्ष के विरूद्ध लोकतंत्र के हित में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. वादी के अधिवक्ता अमन कुमार सिंह ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में दायर नालसी में राजद अध्यक्ष को कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर अपनी सफाई देनी होगी. फोटो- लालू

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