बर्खास्त रोजगार सेवकों ने योगदान के लिए दिया आवेदन डीएम-डीडीसी को सौंपा पटना उच्च न्यायालय का आदेश पत्रप्रतिनिधि, सहरसया सदर समान काम के लिए समान वेतनमान की मांग को लेकर पिछले दिनों हड़ताल पर गये जिले के रोजगार सेवकों को बर्खास्त किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी थी. जिसकी सुनवाई रोजगार सेवकों के पक्ष में आने पर सोमवार को उक्त आदेश का पत्र डीएम-डीडीसी को सौंप योगदान का आग्रह किया गया है. मालूम हो कि बीते 11 मई 2015 को बिना लिखित पूर्व सूचना के सामूहिक अवकाश पर बने रहने के कारण जिले के 126 रोजगार सेवकों की संविदा को रद्द कर डीएम के आदेश से बर्खास्त कर दिया गया था. इससे पूर्व सभी बर्खास्त रोजगार सेवकों को सरकार के आदेश पर बिना शर्त काम पर लौटने की बात व आदेश नहीं माने जाने पर बर्खास्तगी की सूचना दी गयी थी. इसके बावजूद संगठन की एकता को बनाये रखने के लिए रोजगार सेवक इसे नजरअंदाज कर गये थे. बर्खास्तगी के बाद उक्त मामले को लेकर रोजगार सेवकों ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी. जहां सुनवाई के बाद छह अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बर्खास्त सभी रोजगार सेवकों को पुन: काम पर लेने का आदेश निर्गत किया है. सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार व विशेष कार्य पदाधिकारी शंभु कुमार उपस्थित हुए. इस आदेश के बाद बर्खास्त रोजगार सेवकों ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति डीएम व डीडीसी को देते हुए पुन: योगदान लेने का आग्रह किया है. शिष्टमंडल में पंचायत रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, सचिव रामरथ भारती, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार, रोजगार सेवक अशोक कुमार आस्तिक, लोकेश कुमार, राजीव कुमार सिंह, प्रभात कुमार झा सहित सभी बर्खास्त रोजगार सेवक मौजूद थे.
बर्खास्त रोजगार सेवकों ने योगदान के लिए दिया आवेदन
बर्खास्त रोजगार सेवकों ने योगदान के लिए दिया आवेदन डीएम-डीडीसी को सौंपा पटना उच्च न्यायालय का आदेश पत्रप्रतिनिधि, सहरसया सदर समान काम के लिए समान वेतनमान की मांग को लेकर पिछले दिनों हड़ताल पर गये जिले के रोजगार सेवकों को बर्खास्त किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी थी. जिसकी सुनवाई […]
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