सार्वजनिक जगहों पर धुम्रपान पड़ सकता है महंगा

सार्वजनिक जगहों पर धुम्रपान पड़ सकता है महंगा कोटपा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्यशाला आयोजित प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक गठित की गयी छापेमारी दस्ताप्रतिनिधि, सहरसा शहर तंबाकू उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. उप विकास आयुक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2015 6:37 PM

सार्वजनिक जगहों पर धुम्रपान पड़ सकता है महंगा कोटपा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्यशाला आयोजित प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक गठित की गयी छापेमारी दस्ताप्रतिनिधि, सहरसा शहर तंबाकू उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. उप विकास आयुक्त दारोगा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में सीड्स के दीपक मिश्रा ने मौजूद अधिकारियों को कटोपा की जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान अपराध है. धुम्रपान से मानव स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. जानकारी व कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में लोग सार्वजनिक जगहों पर भी धुम्रपान कर रहे है, जो स्वास्थ व कानून के लिए गलत है. अधिकारियों ने स्वास्थ विभाग व सीड्स द्वारा संचालित कार्यक्रम का सख्ती से अनुपालन कराने की बात कही. —-दो सौ का जुर्माना सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों से अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने बस स्टैंड, स्टेशन, थाना, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, चौक व अन्य जगहों पर धुम्रपान करते पाये जाने पर दो सौ रुपया जुर्माना वसूलने व सार्वजनिक जगहों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाने को कहा. —-शिक्षण संस्थान के सौ गज में निषेध कार्यशाला में कोटपा की धारा दह बी के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सौ गज की दूरी के अंदर उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया. इसके लिये सभी सरकारी व निजी विद्यालय के प्रधान को दीवार लेखन करने व उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया. डीइओ को जागरूकता के लिए प्रभात फैरी निकालने को कहा गया. —साइन बोर्ड आवश्यक कोटपा अधिनियम के छह ए के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को साईन बोर्ड लगाना आवश्यक है. अधिकारी ने बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा व अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अपने-अपने दुकान पर बोर्ड लगाना सुनिश्चित करने को कहा. अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई व जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया. —छापेमारी दस्ता गठित अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए डीएम के निर्देश पर छापेमारी दस्ता का गठन किया गया. जिला स्तरीय छापेमारी दस्ता में अध्यक्ष विशेष नोउल पदाधिकारी, सदस्य मुख्यालय डीएसपी, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, डीटीओ, एसीएमओ, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, डीइओ, डीपीएम, श्रम अधीक्षक, थानाध्यक्ष, जिला नोउल पदाधिकारी शामिल हैं. अनुमंडल स्तरीय दस्ता में अध्यक्ष एसडीओ, सदस्य एसडीपीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, थानाध्यक्ष शामिल हैं. प्रखंड स्तरीय दस्ता में अध्यक्ष बीडीओ, समन्वयक सदस्य पीएचसी प्रभारी, बीइओ, बीएओ, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्वास्थय प्रबंधक, थानाध्यक्ष को शामिल किया गया है. कार्यशाला में एसडीओ जहांगीर आलम, एएसपी मृत्युंजय चौधरी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, डीपीआरओ बिंदुसार मंडल, मुख्यालय डीएसपी अरविंद कुमार, एसीएमओ डॉ एसी दास, डीपीएम आसीत रंजन, डीएस डॉ अनिल कुमार, डीआईओ डॉ संजय कुमार, डॉ हरिशेखर भारती, थानाध्यक्ष सहित अन्य शामिल थे.

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