एसडीओ पर भूमाफिया को मदद करने का आरोप

एसडीओ पर भूमाफिया को मदद करने का आरोप कहा, बगैर स्थलीय जांच के भेज दिया निषेधाज्ञा का नोटिसप्रतिनिधि4सहरसा मुख्यालयपूरब बाजार निवासी व्यवसायी सुनील टेकरीवाल की पत्नी अनीता टेकरीवाल ने सदर एसडीओ पर भू-माफिया को मदद करने का आरोप लगाया है. श्रीमती टेकरीवाल ने कहा है कि उनके 30 साल पुराने 10 कट्ठे के भवन के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

एसडीओ पर भूमाफिया को मदद करने का आरोप कहा, बगैर स्थलीय जांच के भेज दिया निषेधाज्ञा का नोटिसप्रतिनिधि4सहरसा मुख्यालयपूरब बाजार निवासी व्यवसायी सुनील टेकरीवाल की पत्नी अनीता टेकरीवाल ने सदर एसडीओ पर भू-माफिया को मदद करने का आरोप लगाया है. श्रीमती टेकरीवाल ने कहा है कि उनके 30 साल पुराने 10 कट्ठे के भवन के एक हिस्से पर सात साल पूर्व भवन निर्माण करा भारतीय स्टेट बैंक को किराये पर दिया गया है. लेकिन छह अप्रैल की शाम तकरीबन सात बजे अनुमंडल कार्यालय कर्मी विलास ने उन्हें उक्त जमीन पर धारा 144 की नोटिस थमा दी है. श्रीमती टेकरीवाल ने बताया कि जमीन पर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति का नाम दिगंबर पोद्दार है. जिस पर उनकी पुस्तैनी जमीन हड़पने एवं जबरन कब्जा करने सहित हत्या व रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं. अनीता टेकरीवाल ने बताया कि यह भूमाफिया पिछले कुछ दिनों से उनकी भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से असामाजिक तत्वों के सहयोग से उन्हें परेशान कर रहे हैं. जिसकी मौखिक सूचना पुलिस को कई बार दी जा चुकी है. श्रीमती टेकरीवाल ने कहा कि भूमाफिया सदर अनुमंडलाधिकारी की मिलीभगत से उनके भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से धारा 144 लगवा दिया है. जबकि शिकायत के बाद एसडीओ ने न तो कोई पुलिस रिपोर्ट ही ली और न ही कभी स्थलीय जांच कराया गया. … सदर अनुमंडल न्यायालय का मामला है, आवेदक ने जबरन अवैध निर्माण का आरोप लगाते खून-खराबे की आशंका जतायी थी. इसे देखते धारा 144 लागू किया गया था. अगर जमीन अनीता टेकरीवाल के कब्जे में है, तो कागजात व साक्ष्य प्रस्तुत करें. पूर्व में किये गये आदेश को खारिज किया जायेगा. कानून विधि सम्मत कार्रवाई करेगी. लगाये गये सभी आरोप निराधार हैं. जहांगीर आलम, सदर अनुमंडलाधिकारी, सहरसा

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