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बम ब्लास्ट का आरोपित रिहा

सासाराम कोर्ट: चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी की अदालत ने कचहरी बम ब्लास्ट मामले में चल रहे सत्र वाद संख्या-468 की सुनवाई करते हुए इस कांड के मात्र एक आरोपित विजय शंकर सिंह कोटा, दरिगांव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. गौतरलब है कि सासाराम मॉडल थाना कांड संख्या-353/16 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2017 10:08 AM
सासाराम कोर्ट: चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी की अदालत ने कचहरी बम ब्लास्ट मामले में चल रहे सत्र वाद संख्या-468 की सुनवाई करते हुए इस कांड के मात्र एक आरोपित विजय शंकर सिंह कोटा, दरिगांव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

गौतरलब है कि सासाराम मॉडल थाना कांड संख्या-353/16 के अनुसार, अपराह्न 2.45 बजे कचहरी परिसर के समीप जीटी रोड के उत्तर दिशा में बाइक के डिक्की में बम विस्फोट हुआ था. घटनास्थल से डेटोनेटर व लेवी के लिए नक्सली पर्चा बिखरा पाया गया था. घटना में आरोपित गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था.

इस वाद में अभियोजन के ओर से डीएसपी आलोक रंजन सहित सात पुलिसकर्मी साक्ष्य के लिए न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे. इसमें सरकार की ओर सहायक लोक अभियोजक सुग्रीव चौधरी और बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश्वर सिंह ने मुकदमा का संचालन किया था.

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