आइटी सहायक की रद्द करें संविदा
समीक्षा . डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक सहरसा : जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के कार्यालय वेश्म में व उनकी अध्यक्षता में बुधवार को जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर परिवादों के निवारण व अनुपालन को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी. बैठक को संबोधित करते डीएम ने कहा […]
समीक्षा . डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक
सहरसा : जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के कार्यालय वेश्म में व उनकी अध्यक्षता में बुधवार को जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर परिवादों के निवारण व अनुपालन को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी. बैठक को संबोधित करते डीएम ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिम्मेवार हैं.
उन्होंने कहा कि किसी भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा समय सीमा के अंदर परिवाद का निष्पादन नहीं किया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा परिवाद के दौरान अनुपस्थित रहने या अधूरा प्रतिवेदन समर्पित करने पर पदाधिकारियों को दंडित व अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
मौके पर सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन पर परिवाद का निष्पादन किया गया था. लेकिन कोई लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा वास्तविक निष्पादन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने की शिकायत पर डीएम ने परिवादों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया. सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी ने सलखुआ, बनमा इटहरी व सिमरी बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी के समय पर प्रतिवेदन नहीं देने की बात कही. जिससे परिवाद निष्पादन में कठिनाई हो रही है.वही अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी सदर ने कहा कि सीओ पतरघट चार मामलों में उपस्थिति नहीं हुए हैं.
लोक शिकायत पदाधिकारी ने सीओ सौर बाजार व सत्तरकटैया के द्वारा दोनों मामलों में उपस्थित नहीं हुए हैं. अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शोभेंद्र चौधरी ने बताया है कि लोक प्राधिकार सीओ पतरघट, सौर बाजार व महिषी भी कई मामलों में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे हैं. उन्हें निर्देश दिया कि दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करें व इस लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीन हजार अर्थदंड दिया जाय. साथ हीं आइटी सहायक कई महीने से अनुपस्थित हैं. जिनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया है व इसकी प्रति स्थापना उपसमाहर्ता को भी दी गयी है. डीएम ने निर्देश देते कहा कि आइटी सहायक की संविदा को रद्द करते हुए नया आइटी सहायक का नियोजन कर कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें. समीक्षा के क्रम में सभी सीओ थानाध्यक्षों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद व पुलिस मामले की सप्ताहिक बैठक नियमित रूप से करने का निर्देश दिया.