आवेदकों की समस्या निराकरण के लिए एक से सात जून तक लगेगा कैंप

रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजना के तहत दिया जा रहा ऋण

By Prabhat Khabar News Desk | May 29, 2024 5:50 PM

रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजना के तहत दिया जा रहा ऋण सहरसा . युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. महाप्रबंधक उद्योग मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में पीएमईजीपी योजना के तहत 181 बेरोजगार युवा, युवती को एवं पीएमएफएमई योजना के तहत 111 युवा-युवतियों ने बैंक से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार की स्थापना की है. उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी योजना के तहत उद्योग स्थापना के लिए उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक का एवं सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है. साथ ही परियोजना राशि के मार्जिन मनी के रूप में 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो है. पीएमएफएमई योजना कुछ तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग के स्थापना एवं मशीनीकरण, आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है. इसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रूपये की सीमा के साथ पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है. योजना से लाभ प्राप्ति के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद या बिजली बिल है. उन्होंने बताया कि आवेदन प्रकिया में आवेदकों को आने वाली तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए एक जून से सात जून तक जिला उद्योग केन्द्र, विश्वकर्मा ढाला, रेलवे रैक प्वाइंट के नजदीक कैंप का आयोजन किया जायेगा. जिसमें बेरोजगार युवा,.युवती भाग लेकर अपना स्वरोजगार खड़ा करने के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं. फोटो – सहरसा 06 – उद्योग महाप्रबंधक

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