एक पखवारे के अंदर वाहन कर करें जमा

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय कोसी प्रमंडल द्वारा निर्गत परमिटों से आच्छादित कर-प्रमादी वाहन स्वामियों को एक पक्ष के अंदर भुगतान करने का निर्देश संयुक्त आयुक्त सचिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने निर्गत किया है

By Prabhat Khabar News Desk | August 5, 2024 9:17 PM

सहरसा. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय कोसी प्रमंडल द्वारा निर्गत परमिटों से आच्छादित कर-प्रमादी वाहन स्वामियों को एक पक्ष के अंदर भुगतान करने का निर्देश संयुक्त आयुक्त सचिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने निर्गत किया है. उन्होंने कहा कि बसों के वाहन स्वामी अपने वाहनों, बसों का लंबित मोटरवाहन कर का भुगतान सूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर संबंधित डीटीओ के कार्यालय में कर दें. ऐसा नहीं करने की स्थिति में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1988 के धारा 86 एवं धारा-85 की उपधारा एक क के निहित प्रावधानों के तहत परमिट रद्द, निलंबित कर दिया जायेगा.

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