शराबी को मिली पांच वर्ष की सजा
शराबी को मिली पांच वर्ष की सजा
सहरसा. शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद मौसमी सिंह की अदालत द्वारा विशेष वाद में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के अंतर्गत महिषी थाना क्षेत्र के संजीव यादव, बघवा वार्ड नंबर 07 निवासी को शराब रखने के जुर्म में पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी तथा एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताते चलें कि लगभग सात वर्ष पूर्व 12 जून 2018 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उक्त वाद के सूचक अनि उत्पाद अरुण कुमार रॉय के द्वारा छापेमारी टीम का गठन कर ग्राम बघवा में पुल के नीचे बनी झोपड़ी से विभिन्न ब्रांड के 134.415 लीटर कुल 569 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया. शराब बरामद के समय अभियुक्त संजीव कुमार यादव को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया. विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पांडेय के द्वारा कुल चार साक्षियों को परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रतिरक्षा की ओर से भी कुल दो साक्षियों को परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियोजन के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कल चार दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया. अभियोजन न्यायालय के समक्ष मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा और न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विदेशी शराब रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दंडादेश की सजा सुनायी.
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